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what is sebi full information

30 जनवरी 1992 को

एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया है । सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए ।

  • सेबी का मुख्यालय मुंबई में बनाया गया है जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता , दिल्ली तथा चेन्नई में भी स्थापित किए गए हैं । 
  • सेबी का संपूर्ण प्रबंधन छह सदस्यों की देखरेख में किया जाता है । इसका अध्यक्ष केंद्र सरकार द्वारा नामित विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्ति होता है तथा 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों में से ऐसे व्यक्ति नामित किए जाते हैं जो वित्त एवं कानून के विशेषज्ञ होते हैं । 
  • सेबी के प्रबंधन में 1 सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों में से तथा दो अन्य सदस्य का नामांकन भी केंद्र सरकार द्वारा होता है ।
  • सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है । किंतु कोई व्यक्ति अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर रह सकता है । 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ थी जो कि प्रवर्तक कंपनियां आईडीबीआई IDBI, आईसीआईसीआई ICICI, तथा IFCI द्वारा दी गई थी ।
  • भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी sebi  को ही प्राप्त है ।
  • नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज Stock Exchange को मान्यता प्रदान करने का अधिकार SEBI को है । शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार sebi को ही है।
  • शेवी संशोधन विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25करोड़ रूपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है । इसी  विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में ₹ एक लाख रुपये प्रतिदिन की दर से ₹ एक करोड़ रुपये  जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है ।


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